उत्तराखंड में नहीं खरीद पाएंगे अब एग्रीकल्चर लैंड, कैबिनेट से भू कानून को मिली मंजूरी, बहुत सख्त होगा धामी सरकार का भू कानून 

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देहरादून 

 

 

कैबिनेट से भू कानून को मिली मंजूरी 

 

बहुत सख्त होगा धामी सरकार का भू कानून 

 

त्रिवेंद्र रावत सरकार के 2018 के सभी प्रावधान किए गए निरस्त 

 

हरिद्वार और उधम सिंह नगर जनपद को छोड़कर 11 जनपदों में राज्य के बाहर के व्यक्ति हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर की लैंड नहीं खरीद पाएंगे 

 

पहाड़ों पर होगी चकबंदी और बंदोबस्ती 

 

जमीनों की खरीदारी के लिए अब dm नहीं दे पाएंगे अनुमति 

 

प्रदेश में जमीन खरीद के लिए बनेगा पोर्टल 

 

होटल में राज्य के बाहर के लोगों की 1 इंच जमीन खरीद का भी होगा उत्तर 

 

 

जमीन खरीदने के लिए राज्य के बाहर के लोगों के लिए होगा शपथ पत्र अनिवार्य 

 

सभी डीएम को राजस्व परिषद और शासन को सभी जमीनों की खरीद की रिपोर्ट देनी होगी नियमित रूप से 

 

नगर निकाय सीमा के अंतर्गत जमीनों के तय भू उपयोग के अंतर्गत ही कर पाएंगे प्रयोग 

 

नियमों से हटकर किया गया इस्तेमाल तो जमीन होगी सरकार में निहित

उत्तराखंड में एक सख़्त भू कानून 

हरिद्वार और उधमसिंह नगर के अलावा शेष 11 जिलों में कृषि व बागवानी के लिए भूमि नहीं खरीद सकेंगे राज्य के बाहर के लोग 

 

शेष प्रयोजन के लिए ज़मीन ख़रीदने की सरकार से लेनी होगी अनुमति 

 

रहने के लिए एक व्यक्ति अपने परिवार के लिए जीवन में एक बार ढाई सौ वर्ग मीटर ज़मीन खरीद सकेगा राज्य के बाहर का व्यक्ति 

 

ख़रीदते समय सब रजिस्ट्रार को देना होगा शपथ पत्र

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